सर्वश्रेष्ठ CFD ब्रोकर्स

पर जमा और निकासी के तरीके

पर जमा और निकासी के तरीके
Photo:PTI

पर जमा और निकासी के तरीके

सदस्यता बनाने का तरीका.

(4) (1) प्रत्येक अपने ही निमित्त या वह एक सदस्य है, जिनमें से अभिभावक या हिंदू अविभाजित परिवार की ओर से है, जिनमें से एक नाबालिग की ओर से या तो पहली बार के लिए इस योजना के तहत फंड की सदस्यता लेने के इच्छुक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक संघ या उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट के रूप में व्यक्तियों की एक संस्था की ओर से (2) आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के, 1961 (1961 का 43), खातों पर लागू नहीं होगी एक साथ रुपये का अभिन्न गुणकों में होगी जो प्रारंभिक सदस्यता की राशि के साथ फार्म एक में कार्यालय, या के रूप में निकट के रूप में संभव के सिवा,. प्र.5.

(2) उप अनुच्छेद (1) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, लेखा कार्यालय ग्राहक के नाम से एक खाता खोलने करेगा और उसे करने के लिए पास बुक जारी, जिसमें जमा, निकासी, ऋण और भुगतान के सभी मात्रा में इनका एक साथ ब्याज के साथ देय तिथि के टिकट के साथ लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिक दर्ज किया जाएगा.

(3) ग्राहक फार्म बी में एक चालान के साथ लेखा कार्यालय के साथ अपनी सदस्यता जमा करेगा, या के रूप में निकट के रूप में संभव बहां. चालान की counterfoils विधिवत रसीद इसका सबूत है, लेखा कार्यालय द्वारा जमाकर्ता को लौटा दिया जाएगा. चेक या ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर द्वारा भुगतान की स्थिति में, लेखा कार्यालय आय का जमाकर्ता लंबित साकार करने के लिए एक पेपर टोकन जारी कर सकता है.

2A [(4) हर सदस्यता नकद या क्रास चेक या ड्राफ्ट द्वारा किए गए या कि कार्यालय स्थित है, जिस पर जगह में लेखा कार्यालय के पक्ष में आदेश का भुगतान किया जाएगा.]

3 [(5) एक पर जमा और निकासी के तरीके जमा जमा करने की तिथि होगी निर्धारित दर राशि का जमा और प्राप्ति की तारीख के साथ देय होगा पर एक बाहरी चेक या साधन, संग्रह शुल्क के माध्यम से किया जाता है.]

पैसों की जरूरत है तो NPS पर जमा और निकासी के तरीके से निकालें रकम, जानिए क्या है आंशिक निकासी के नियम और तरीका

सब्सक्राइबर कुछ खास जरूरतों के लिए एनपीएस से एक निश्चित रकम निकाल सकते है, और अपनी आर्थिक जरूरत पूरी कर सकते हैं। हालांकि सब्सक्राइबर एक बार में अपने योगदान के 25 प्रतिशत से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: March 03, 2021 19:40 IST

एनपीएस से आंशिक. - India TV Hindi

Photo:PTI

एनपीएस से आंशिक निकासी के नियम

नई दिल्ली। पैसों की जरूरत है तो अब आप अपने एनपीएस की पर जमा और निकासी के तरीके भी मदद ले सकते हैं। दरअसल सरकार ने एनपीएस योजना को आकर्षक बनाने के लिए और महामारी के बाद लोगों की सुविधा के लिए आंशिक निकासी को मंजूरी दे दी है। खास बात ये है कि रकम निकासी की ये प्रक्रिया काफी आसान रखी गई है। सब्सक्राइबर कुछ खास जरूरतो के लिए एनपीएस से एक निश्चित रकम निकाल सकते है, और अपनी आर्थिक जरूरत पूरी कर सकते हैं। जानिए किन कंडीशन में और कितनी रकम निकालने की अनुमति दी गई है।

बैंक में पैसा जमा करने व निकालने के संबंध में लाया गया नया नियम, 26 मई से होगा प्रभावी

प्रतीकात्मक तस्वीर.

केंद्र सरकार ने बैंक खाते में एक निश्चित सीमा के अधिक पैसे जमा करने या निकालने को लेकर नया नियम लागू किया है. जानकारों . अधिक पढ़ें

  • News18 हिंदी
  • Last Updated : May 15, 2022, 10:48 IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने बैंक खाते में एक निश्चित सीमा के अधिक पैसे जमा करने या निकालने को लेकर नया नियम लागू किया है जो 26 पर जमा और निकासी के तरीके मई से प्रभावी हो जाएगा. इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता खोलने के लिए भी यह नियम लागू किया गया है. सरकार ने उपरोक्त दोनों कार्यों के लिए आधार या पैन (स्थाई खाता संख्या) को अनिवार्य कर दिया है.

अब 20 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने या निकालने पर यह नियम लागू होगा. सीबीडीटी ने 10 मई को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है. इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या पर जमा और निकासी के तरीके कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा. जानकारों का मानना है कि इससे वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी.

क्या है नया नियम?

नियमों के अनुसा, अगर किसी व्यक्ति को पैन की जानकारी देने की जरूरत है लेकिन उसके पास पैन नहीं है तो वह आधार की बायोमीट्रिक पहचान देकर काम निपटा सकता है. नांगिया एंड कंपनी के शैलेश कुमार ने कहा कि लेनदेन के समय पैन नंबर दिए जाने के बाद कर अधिकारियों के लिए लेनदेन पर नजर रखना सरल हो जाएगा.

जानकारों की राय

सीबीडीटी ने नए नियम इनकम टैक्स (15वां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत तैयार किए हैं. एकेएम ग्लोबल के संदीप सहगल ने इस कदम से वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इसकी वजह से बैंक, डाकघर या सहकारी समितियों को एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा, “इससे सरकार को वित्तीय प्रणाली में कैश ट्रांजेक्शन पर नजर रखने में मदद मिलेगी. इससे संदिग्ध जमा व निकासी से जुड़ी प्रक्रिया में सख्ती आएगी.” अभी तक आयकर से जुड़े कार्यों के लिए आधार या पैन का इस्तेमाल होता है. बता दें कि आयकर विभाग से जुड़े हर काम में पैन नंबर देना जरूरी होता है. वहीं, अगर बड़ी राशि के लेनदेन के समय अगर किसी शख्स के पास पैन मौजूद नहीं है तो वह आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 पर जमा और निकासी के तरीके हिंदी|

बैंक में पैसा जमा करने व निकालने के संबंध में लाया गया नया नियम, 26 मई से होगा प्रभावी

प्रतीकात्मक तस्वीर.

केंद्र सरकार ने बैंक खाते में एक निश्चित सीमा के अधिक पैसे जमा करने या निकालने को लेकर नया नियम लागू किया है. जानकारों . अधिक पढ़ें

  • News18 हिंदी
  • Last Updated : May 15, 2022, 10:48 IST

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने बैंक खाते में एक निश्चित सीमा के अधिक पैसे जमा करने या निकालने को लेकर नया नियम लागू किया है जो 26 मई से प्रभावी हो जाएगा. इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता खोलने के लिए भी यह नियम लागू किया गया है. सरकार ने उपरोक्त दोनों कार्यों के लिए आधार या पैन (स्थाई खाता संख्या) को अनिवार्य कर दिया है.

अब 20 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने या निकालने पर यह नियम लागू होगा. सीबीडीटी ने 10 मई को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है. इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा. जानकारों का मानना है कि इससे वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी.

क्या है नया नियम?

नियमों के अनुसा, अगर किसी व्यक्ति को पैन की जानकारी देने की जरूरत है लेकिन उसके पास पैन नहीं है तो वह आधार की बायोमीट्रिक पहचान देकर काम निपटा सकता है. नांगिया एंड कंपनी के शैलेश कुमार ने कहा कि लेनदेन के समय पैन नंबर दिए जाने के बाद कर अधिकारियों के लिए लेनदेन पर नजर रखना सरल हो जाएगा.

जानकारों की राय

सीबीडीटी ने नए नियम इनकम टैक्स (15वां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत तैयार किए हैं. एकेएम ग्लोबल के संदीप सहगल ने इस कदम से वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इसकी वजह से बैंक, डाकघर या सहकारी समितियों को एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा, “इससे सरकार को वित्तीय प्रणाली में कैश ट्रांजेक्शन पर नजर रखने में मदद मिलेगी. इससे संदिग्ध जमा व निकासी से जुड़ी प्रक्रिया में सख्ती आएगी.” अभी तक आयकर से जुड़े कार्यों के लिए आधार या पैन का इस्तेमाल होता है. बता दें कि आयकर विभाग से जुड़े हर काम में पैन नंबर देना जरूरी होता है. वहीं, अगर बड़ी राशि के लेनदेन के समय अगर किसी शख्स के पास पैन मौजूद नहीं है तो वह आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|

रेटिंग: 4.87
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 458
उत्तर छोड़ दें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा| अपेक्षित स्थानों को रेखांकित कर दिया गया है *